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PM Kisan Samman Nidhi Yojana (पीएम किसान सम्मान निधि योजना) क्या आप भी उठा सकते है इस स्कीम का फायदा, जानें क्या-क्या मिलेगा

PM Kisan Samman Nidhi Yojana, जो कि 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, एक महत्वपूर्ण किसान समृद्धि योजना है। इस योजना के अंतर्गत, देश के सभी भूमि स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में होती है।

इस योजना का लाभ उन भारतीय किसानों को मिलता है जिनके नाम भूमि के आलेखों में दर्ज हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपये की किस्तें सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती हैं।

हर चार महीने में इस धनराशि को लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। यदि आप भी PM Kisan Samman Nidhi Yojana में आवेदन करना चाहते हैं या बेनिफिशरी स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। PM Kisan Samman Nidhi Yojana के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीचे देखें।

हर फसल चक्र के अंत में, छोटे और सीमांत किसानों को कई तरह की वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किसान अपनी फसल की स्वस्थता और प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आइटम्स की खरीदारी करता है। इस खरीदारी के लिए किसानों को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए ताकि वे साहूकारों या मनी लेंडर्स के पास जाकर अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी मजबूर न हों। इसी मकसद के लिए, केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  1. बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान: देश भर में सभी छोटे और सीमांत भूमि धारक किसान परिवारों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि यह एक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  2. कृषि निवेशों की खरीद में सहारा: उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि निवेशों की खरीद में कमजोर किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए।
  3. ग्रामीण खपत को बढ़ावा: देश में ग्रामीण खपत को बढ़ावा देना।
  4. किसानों की आय को दोगुना करना: 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

  • आय समर्थन: योजना की प्राथमिक विशेषता है किसानों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम आय सहायता। प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि, जो किसान परिवारों को समर्थन प्रदान करने के लिए हर तीन महीनों में 2000 रुपये की किश्तों में बाँटी जाती है।
  • अनुदान: योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, और इसे भारत सरकार से पूरी तरह से अनुदान प्राप्त है। प्रारंभ में, 75000 करोड़ रुपये की आरक्षित राशि से योजना आरंभ हुई थी।
  • पहचान की जिम्मेदारी: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। इसके अंतर्गत, पति, पत्नी, और नाबालिग बच्चा या बच्चे शामिल होते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता है कि व्यक्ति एक भारतीय किसान हो, उसके पास भूमि हो, और उसका नाम भूमि आलेखों में दर्ज हो। योजना की शुरुआत में, इसका लाभार्थी कोमलता 2 हेक्टेयर भूमि के स्वामी किसान परिवार था, परंतु 1 जून 2019 से यह शर्त हटा दी गई है। अब इस योजना का लाभार्थी हर वह किसान है जिसके पास अपनी भूमि है।

  1. ऐसे किसान जिनके नाम खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना के पात्र बन सकते हैं।
  2. ग्रामीण और शहरी दोनों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
  3. छोट और सीमांत किसान परिवार
  1. सरकारी अधिकारियों का अयोजन: यह योजना राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू, और सरकारी संस्थाओं के मौजूदा और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को लाभ प्रदान नहीं करती है।
  2. इनकम टैक्स के लिए पात्रता: इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिल सकता है जो इनकम टैक्स की योजना के तहत आते हैं।
  3. सरकारी पद पर बैठने वाले का बाह्य लाभ: कोई भी मंत्री या संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
  4. महीने की पेंशन 10,000 रुपये से अधिक: इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिल सकता है जो महीने की पेंशन 10,000 रुपये से अधिक प्राप्त करते हैं।
  1.  आधार कार्ड (Linked with Mob No.)
  2.  पैन कार्ड
  3.  पासपोर्ट साइज फोटो
  4.  मोबाइल नंबर
  5.  बैंक खाता
  6.  ऋण पुस्तिका
  7.  खसरा खतौनी

पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन नोडल एजेंसी की मदद से या फिर लेखपाल के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर “NEW FARMER REGISTRATION FORM” नामक एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। इसके माध्यम से किसान अब अपना पंजीकरण ऑनलाइन खुद से या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं।

कदम 1 – सबसे पहले आपको PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट Pmkisan.Gov.In ओपन करनी है।

कदम 2 – वेबसाइट पर Menu सेक्शन में आपको Farmers Corner का एक ऑप्शन दिखेगा

न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन

कदम 3 – Farmers Corner के ऑप्शन में आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा।

न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन

कदम 4 – न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमसे पूछा जाता है कि हम Rural छेत्र (ग्रामीड़) के Farmer हैं या Urban छेत्र (शहरी) के Farmer हैं, आप जिस छेत्र से हैं उसे सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है, उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसे दर्ज करना है। फिर अपनी State को चयन करना है और उसके बाद Captcha Code को भरना है। उसके बाद मैं हमें Get OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड Mob No. पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ भरना है। उसके बाद हमें Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड Mob No पर एक फिर से एक OTP आएगा जिसे यहाँ फिल करने के बाद Verify Aadhaar OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन

कदम 5 – Verify Aadhaar OTP के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद Farmer की Details Automatic आ जाती हैं। इसमें आवेदक की कुछ Details पहले से Fill हो जाएंगी और जो Details Fill नहीं होगी उसको हमें भरना होगा। सबसे पहले अपने District का नाम भरें, उसके बाद Sub-District, Block, Village का नाम भरें। इसके बाद आपको Farmer Personal Details सेक्शन में आकर Category में अपनी Caste Select करनी है। इसके बाद Farmer Type में आपको Small (1-2 Ha) Fill करना है। उसके बाद Land Registration ID में आपको जमीन की ID अपने राज्य के Bhulekh पोर्टल से निकालनी होगी, उसके बाद पर डालनी होगी। उसके बाद Ration Card No. डालना है। इसके बाद Acceptance for PM Kissan Mandhan Yojana Section में अगर आप इस योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं तो Yes Fill करें अन्यथा NO Fill कर दें। उसके बाद Ownership (Land Holding) में अगर आप अपनी भूमि के अकेले मालिक हों तो Single Fill करना है, अन्यथा Joint मालिक हों तो Joint Fill करना है।

कदम 6 – अगले स्टेप में Add के ऑप्शन पर Click करके अपने लैंड की डिटेल्स Fill करनी होगी। यह जानकारी आपकी खतौनी में मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपना पहले Survey/Khata No. Fill करना है, फिर Dag/Khasra No. Fill करना है, फिर उसके बाद अपनी भूमि का Area हेक्टेयर में Fill करना हैं। उसके बाद Land Transfer Status में मालूम करना है कि आप कब से अपनी जमीन के मालिक हों, वह Date Fill करनी है। उसके बाद Land Transfer Details में आपको बताना है कि यह भूमि आपको कैसे मिली, इसमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद Land Date Vesting में आपको बताना है कि आपकी जमीन किस Date को आपके नाम आई है, वह डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद Patta No./RFA में No सेलेक्ट करना है। फिर Identity of Previous Owner में आपके जमीन के पिछले मालिक का आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको Upload Supporting Documents में अपनी खतौनी(Land Record) को PDF फॉर्मेट में Upload करनी है। Upload होने पर Save के ऑप्शन पर Click करना है।

कदम 7 – सबमिट करते ही आपका आवेदन पीएम किसान योजना के लिए Submit Sucessfully हो चुका है और आपकी Farmer ID भी मिल जाएगी जिसे फ्यूचर में इस योजना का लाभ लेने के लिए जरुरत पड़ेगी। कुछ दिनों बाद आप अपने आवेदन की स्थिति को भी अपने आधार कार्ड नंबर की बदौलत जांच पाओगे । आप PM Kissan Portal पर BENEFICIARY STATUS में अपने फॉर्म का Status, आपके २००० किस्त का स्टेटस और बाकि की जानकारी चेक कर सकते हैं।

कदम 8 – सब सही रहता है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आपके खाते में ₹2000 की पहली किस्त भेज दी जाएगी इसकी स्थिति भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, देश के सभी भूमि स्वामी किसानों को प्रति चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वर्षभर में कुल 6,000 रुपये मिलते हैं।

 योजना के क्या लाभ हैं ?
सभी भूमि स्वामी किसानों को प्रति चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर क्या है?
155261 / 011-24300606

 योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र कौन हैं?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति एक भारतीय किसान हो और उसके पास भूमि हो, जिसका नाम भूमि आलेखों में दर्ज हो। योजना की शुरुआत में, इसका लाभ पहले मिनिमम 2 हेक्टेयर भूमि के स्वामी किसान परिवारों को ही मिलता था, लेकिन 1 जून 2019 से यह शर्त हटा दी गई थी। अब इस योजना का लाभ हर वह किसान है जिसके पास अपनी भूमि है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी-

  • आधार कार्ड
  • नागरिकता का प्रमाण
  • भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़
  • बैंक खाते का विवरण

कैसे लगी आपको PM Kisan Samman Nidhi Yojana के बारे में यह जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।

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