Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Form 2024
Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Form 2024: : हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन खोले हैं, जो वित्तीय वर्ष में 1 जनवरी तक 1.80 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। यह पहल उन वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए बनाई गई है जो पूरे भारत में अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। योजना का प्राथमिक उद्देश्य यात्रा और स्थानीय बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर काबू पाना है, यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग नागरिक बिना किसी बाधा के अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकें। यह पहल हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का हिस्सा है।
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुसार नए आवेदन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 05 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
Table of Contents
फॉर्म दिनांक
Form Start | 5-12-2023 |
Last Date | No Last Date |
योजना का नाम (Yojna) | Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana |
योजना शुरू की गयी | 5-12-2023 |
शुरू की गई (किसने शुरू किया) | राज्य सरकार (मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ) |
लाभार्थी (लाभ किसको मिलेगा) | 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों को |
योजना का उद्देश्य | 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का अवसर प्रदान करना |
राज्य (State) | हरियाणा |
साल (Year) | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया (आवेदन कैसे करें) | Online |
आधिकारिक वेबसाइट | https://prharyana.gov.in/en |
Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana क्या है
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को अपना लाभ प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों को हरियाणा सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों की यात्रा के दौरान बुजुर्गों के आवास और भोजन से संबंधित सभी खर्चों को कवर करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का प्राथमिक लक्ष्य उन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करना है, जो आर्थिक तंगी के कारण बुढ़ापे के दौरान अपने धर्म और संप्रदाय से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में असमर्थ हैं। यह योजना विशेष रूप से हरियाणा में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करती है, जो उन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत धार्मिक स्थानों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करती है। इन पवित्र स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सार्थक बनाना है।
यात्रा का लाभ और सहायता
सरकार भारत में अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और अन्य ऐसे स्थलों तक AC तीसरे टियर में रेल यात्रा (आदान-प्रदान) की लागत उठाएगी।
परिवहन लागत प्रतिपूर्ति: सरकार मूल स्थान से निवास स्थान तक परिवहन लागत को भी कवर करेगी, सरकार द्वारा निर्धारित मानक दरों के आधार पर प्रतिपूर्ति होगी।
रिफंड प्रक्रिया: यात्रा पूरी होने के बाद, परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति राशि आवेदक के परिवार पहचान पत्र से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।
80 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए सहायक सुविधा: 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के पास रेलवे टिकट किराए का 50% ऑनलाइन भुगतान करके या निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र पर राशि जमा करके सहायक (सहायक) प्राप्त करने का विकल्प है।
सहायक के लिए पात्रता: सहायक को हरियाणा का कानूनी निवासी होना चाहिए और उसके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आयु
हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है। यह कार्यक्रम राज्य में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों, विशेष रूप से 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को अपना लाभ प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फॉर्म फीस
- General / OBC / EWS Candidates : 00/-
- SC / ST / ESM Candidates : 0/-
- Physical Handicap (Divyang) : 0/-
- Mode of Payment :Online.
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फॉर्म के लिए पात्रता
- यह योजना हरियाणा के मूल निवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।
- पात्रता मानदंड में आवेदक की आयु शामिल है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 180,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और सत्यापन परिवार आईडी के माध्यम से किया जाता है।
- योजना में भाग लेने के लिए बुजुर्ग व्यक्तियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
- योजना की एक अनूठी विशेषता यह है कि आवेदक हर तीन साल में एक बार इसका लाभ उठा सकते हैं।
Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार का पहचान पत्र
- स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- परिवार की पहचान में पंजीकृत मोबाइल नंबर
- अन्य संबंधित दस्तावेज
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें ?
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
- आधिकारिक वेबसाइट saralharayana.gov.in पर जाएं।
- लॉग इन करें:
- अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉग इन करें।
- योजना खोजें:
- एक बार लॉग इन करने के बाद, ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ टाइप करने के लिए सर्च बॉक्स का उपयोग करें।
- परिवार पहचान संख्या दर्ज करें:
- अपना परिवार आईडी नंबर दर्ज करें और ‘ओटीपी भेजें’ पर क्लिक करें।
- ओटीपी सत्यापन:
- अपने परिवार आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी दर्ज करें और ‘वेरिफाई ओटीपी’ पर क्लिक करें।
- सदस्य चुनें:
- ओटीपी सत्यापन के बाद, परिवार के उस सदस्य को चुनें जिसके नाम पर आप आवेदन करना चाहते हैं।
- समीक्षा जानकारी:
- आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी. सटीकता के लिए इसकी समीक्षा करें.
- तीर्थ स्थल चुनें:
- उस इच्छित तीर्थ स्थल का चयन करें जहाँ आप जाना चाहते हैं।
- यात्रा माह चुनें:
- वह महीना चुनें जिसमें आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं।
- प्रारंभिक रेलवे स्टेशन चुनें:
- उस रेलवे स्टेशन का चयन करें जहां से आप अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं।
- आवेदन जमा करो:
- सभी चयन करने के बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
इन चरणों का पालन करके आप हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Important Link
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Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Related Frequently Asked Questions
1. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना क्या है?
Ans: हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 1.80 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा यात्रा प्रदान करती है, जिससे उन्हें बिना किसी लागत के धार्मिक स्थानों की यात्रा करने की अनुमति मिलती है।
2. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
Ans: योजना के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट saralharayana.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद, उन्हें “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” खोजना चाहिए, अपना परिवार आईडी नंबर दर्ज करना चाहिए, और तीर्थ स्थल और महीने का चयन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
3. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमुख पात्रता मानदंड क्या हैं?
Ans: मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उठाने के लिए, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा निवासियों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख से कम है, को तीर्थयात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए।
कैसे लगी आपको Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana के बारे में यह जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।
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